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Haryana चंडीगढ़ : शनिवार को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य विभाग के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह प्रस्ताव हरियाणा स्वास्थ्य विभाग बहुउद्देशीय स्वास्थ्य पर्यवेक्षक और बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता ग्रुप 'सी' सेवा नियम, 1984 में संशोधन के संबंध में था।
नए संशोधित नियमों को हरियाणा स्वास्थ्य विभाग बहुउद्देशीय स्वास्थ्य पर्यवेक्षक और बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता ग्रुप 'सी' सेवा (संशोधन) नियम, 2024 के रूप में जाना जाएगा। संशोधन के अनुसार, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष) और बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता अब किसी भी स्ट्रीम में 10+2 होगी। मौजूदा विभागीय सेवा नियमों के तहत, एमपीएचडब्ल्यू पद पर भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता विज्ञान स्ट्रीम के साथ 10+2 होना आवश्यक था। (एएनआई)
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Rani Sahu
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